Dumri By-Election: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र
में मतदान की शांतिपूर्णता और निर्भीकता के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। मतदान
केंद्रों पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा,
और गतिविधियों की निगरानी के लिए कैमरा भी अधिष्ठित किया जाएगा।
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Dumri By-election: 5 सितंबर को सुबह सात बजे से वोटिंग, वेबकास्टिंग से रखी
जायेगी निगरानी
Dumri By-election: डुमरी विधानसभा क्षेत्र
में शांतिपूर्ण व निर्भीक मतदान कराने हेतु निर्वाचन विभाग द्वारा
आवाश्यक तैयारी की जा रही है। सभी मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग के द्वारा
निगरानी की जायेगी। इसके साथ ही मतदान केन्द्रों के बाहर कैमरे से परिसर में होने
वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि
कुमार ने प्रेस वार्ता में दी। इस दौरान प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत
निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया गया।
चुनाव हेतु सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान एवं मतगणना हेतु डुमरी विधानसभा
क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। बताया कि 5 सितम्बर
मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक
होगा मतदान के लिए समय निर्धारित है। मतगणना 8 सितंबर को
गिरिडीह के पचम्भा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में 8 बजे
पूर्वाह्न से निर्धारित है। मतगणना हेतु 16 काउंटिंग टेबल पर
कुल 24 राउण्ड की मतगणना की जानी है।
मतदान के दौरान ऐसी होगी पहचान
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं द्वारा मतदाता
पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी किए गए पासबुक, श्रम
विभाग द्वारा जारी किए गए हेल्थ इन्सुरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग
लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत
आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पास्पोर्ट,
पेंशन के कागज, केंद्र/राज्य/पीएसयू/पब्लिक
लिमिटिड कंपनी के सर्विस आईडी कार्ड, एमपी/एमएलए/एमएलसी
द्वारा जारी किए गए ऑफिसियल आईडी कार्ड, यूडीआईडी कार्ड का
वैकल्पिक पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इन पर रहेगा प्रतिबंध
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस उपनिर्वाचन के सम्पूर्ण मतदान क्षेत्र
में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या
किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी
मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के ऐसे
पदाधिकारी जो संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मतदाता न हों वे इस दौरान उस क्षेत्र
में न रहें। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस को गिरिडीह एवं बोकारो जिला में ड्राई
डे के रूप में घोषित किया गया है। |
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