इ-जागृति पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे शिकायत
आयोग ने वाद दायर करने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. अब सभी वाद ऑनलाइन माध्यम से ही दर्ज किए जाएंगे. मैनुअल या ऑफलाइन तरीके से केस दर्ज करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इस बदलाव के तहत वादकारी और अधिवक्ता इ-जागृति पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उन्हें अपनी शिकायत और संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. इससे वादकारियों को कार्यालय में बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी और उनकी शिकायतें सीधे आयोग तक पहुंच सकेंगी.
आधुनिक सुविधाओं से लैस है नया भवन
नए भवन में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यहां डिजिटल स्क्रीन और अन्य आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं. उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए रिसेप्शन काउंटर होंगे, जहां लोग अपनी समस्याओं और समाधान के बारे में जानकारी ले सकेंगे. इस भवन का नाम बहुउद्देशीय भवन है, जिसमें पहला और दूसरा मंजिल आयोग के लिए आरक्षित हैं. इन दोनों मंजिलों पर कोर्ट रूम, अधिवक्ता कक्ष, अधिकारियों का चैंबर, पेशकार रूम और दो लिफ्ट की सुविधा होगी. नया भवन आर ब्लॉक से अटल पथ के सर्विस लेन से बेली रोड निकलने वाली रास्ते में स्थित होगा. इस भवन में तीन द्वार हैं. दो गेट अटल पथ की ओर और एक गेट मंगल रोड की ओर है.
दर्ज शिकायतों के निपटारे में भी आयेगी तेजी
ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण शिकायतों के निपटारे में तेजी आएगी. दोनों पक्ष ऑनलाइन माध्यम से पेश हो जाएंगे तो फैसला सुनाना आसान होगा. क्योंकि, जिला आयोग के फैसले से संतुष्ट न होने पर लोगों को पटना आना पड़ता था. जिससे कई बार कोर्ट में पेश नहीं हो पाते थे. लेकिन, अब ऑनलाइन प्रणाली के चलते उपभोक्ताओं का समय बचेगा और वे बिना पटना आए अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे. उपभोक्ता आयोग की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करने के बाद, मामले की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को सूचना दी जाएगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उपभोक्ता कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, चाहे वह किसी अन्य शहर में हो.
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