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कैबिनेट का बड़ा ये फैसला, अब गांव से आने-जानेवाले इन लोगों का नहीं लगेगा बस भाड़ा, जानें विस्तार से


झारखंड के आम लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर आने-जानेवालों के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को स्वीकृति दी है. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों से उच्च शिक्षा के लिए शहर आनेवाले छात्र-छात्राओं के साथ-साथ ग्रामीणों को परिवहन सुविधा देना है. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बस या अन्य परिवहन वाहन चलानेवालों को विशेष छूट दी गई है. इन बसों में चलने वाले छात्रों, वृद्धों, दिव्यांगों, विधवा, सैनिकों को भाड़े में 100% की छूट दी गई है.

बता दें, मंत्रिपरिषद ने सोमवार को इस योजना सहित 19 प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दी. सरकार ने पिछड़ा वर्ग को ओपन कैटेगरी में रखते हुए राज्य के सभी 49 नगर निकायों में चुनाव कराने का फैसला किया है. इनमें उन नगर पालिकाओं में भी चुनाव होगा, जिसका 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है. महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की वृद्धिः राज्य सरकार ने एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित सातवें वेतनमान का लाभ रहे राज्य कर्मियों और पेंशन या पारिवारिक पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की है. उन्हें 38% महंगाई भत्ता मिलेगा.

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य
1. छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अनुमंडल या जिला मुख्यालय आने-जाने की सुविधा प्रदान करना.
2. बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए शहर आने के लिए परिवहन सुविधा मुहैया कराना.
3. किसानों को उनके उपज को बाजार तक पहुंचाने में मदद करना.

यहां देखें कौन कहलाएगा ग्रामीण मार्ग
ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से अथवा ग्राम को प्रखंड या अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ता है. इसमें स्टेट हाई-वे का 50 फीसदी या 30 किलोमीटर की दूरी
, इनमें जो कम हो.

कैसे वाहन चलेंगे
मिली जानकारी के अनुसार, चालक छोड़ अधिकतम 42 सीट वाले. इसका हेड टॉप या सॉफ्ट टॉप बॉडी हो.

इन्हें नहीं लगेगा बस भाड़ा
गौरतलब है कि वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से ऊपर)
, छात्र-छात्राएं, नेत्रहीन और बहरा, सेवानिवृत सैनिक, शारीरिक रूप से 50 फीसदी से दिव्यांग, एचआईवी या एड्स पीड़ित, विधवा पेंशन से आच्छादित, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी.

वाहन मालिकों को क्या मिलेगी छूट
पहले से संचालित वाहन
, जो 15 वर्ष से कम पुराने हों और यात्री क्षमता 10 से 21 हो, को रोड टैक्स नहीं लगेगा. परमिट शुल्क भी सिर्फ एक रुपए लगेगा. नई गाड़ी जिसमें बैठने की क्षमता 7 से 42 हो, रोड टैक्स नहीं लगेगा. परमिट व निबंधन शुल्क भी एक रुपए देना होगा. पूर्व से संचालित वाहन जिसकी उम्र 11 से 20 वर्ष के बीच हो और बैठने की क्षमता 22 से अधिक न हो, उसे भी रोड टैक्स नहीं लगेगा. परमिट शुल्क भी एक रुपए लगेगा. इस योजना के तहत सरकार ने पहले चरण में सात से 42 सीट तक के 500 वाहनों के क्रय में अन्य तरह की छूट देने का भी प्रावधान किया है. 20 लाख रुपए के वाहन क्रय पर 4 लाख रुपए मार्जिन मनी, 80 फीसदी ऋण, पांच वर्ष तक ब्याज पर पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी.


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